Lucknow। दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री Gayatri Prajapati को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी bail याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस फ़ैज आलम ने यह फैसला सुनाया। प्रजापति ने मामले में सत्र अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। साथ ही जमानत पर रिहा किए जाने की अर्जी भी दाखिल की थी। इस अर्जी पर 10 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे शुक्रवार को सुना दिया गया।
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