New Delhi। पश्चिम Bengal में 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की याचिका खारिज कर दी और उसे फटकार भी लगाई। दरअसल, इस हिंसा की जांच सीबीआई कर रही है। उसने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर करवाने की मांग की थी। सीबीआई ने याचिका में कहा था कि पश्चिम बंगाल की अदालतों में शत्रुतापूर्ण माहौल है। गवाहों को डराया-धमकाया जा रहा है।
इस पर जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई के वकील एएसजी एसवी राजू से कहा कि आप पश्चिम बंगाल में पूरी न्यायपालिका पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। इसका आधार क्या है? आप ऐसा दिखा रहे हैं, जैसे पूरे पश्चिम बंगाल में शत्रुतापूर्ण माहौल है। बेंच ने कहा कि सीबीआई के ऑफिसर न्यायिक अधिकारी या किसी विशेष राज्य को पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह न कहें कि पूरी न्यायपालिका काम नहीं कर रही है। आपके आरोपों पर राज्य के डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज और सेशन जज यहां आकर अपना बचाव नहीं कर सकते।
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